इंडिया न्यूज़, (District Magistrates ordered to take action against illegal sand mining in Yamuna): नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों के जिलाधिकारियों को यमुना नदी के किनारे कथित अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल (न्यायिक सदस्य), और डॉ ए सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की पीठ ने प्रयागराज और कौशाम्बी के जिलाधिकारियों, इस मामले को देखने और कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कौशाम्बी जिलों में यमुना नदी के किनारे और यमुना की धारा के भीतर अवैध रेत खनन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचीका के मुताबिक पाहुवा, प्रतापपुर, नेवादिया, अमिलिया, मसियारी, फुलवा, बिसोना, असरावल, मानपुर, भामपुर, मिश्रपुर, नागवर सहित विभिन्न स्थानों पर भारी मशीनों और एक हजार से अधिक नावों के उपयोग से खनन हो रहा है। हालांकि केवल 125 वाहनों की स्वीकृति सीमित है, लेकिन प्रतिदिन 400-500 ओवरलोड ट्रक दिन-रात सफर कर रहे हैं। याचीका का दावा है कि ट्रिब्यूनल के आदेशों के बावजूद उल्लंघन जारी है। एनजीटी ने आदेश में प्रयागराज और कौशांबी के जिलाधिकारियों को मामले की जांच करने और पिछले न्यायाधिकरण के निदेर्शों के आलोक में उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
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