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EPFO New Guideline : किसी भी कर्मचारी का पीएफ क्लेम नहीं होगा रिजेक्ट

इंडिया न्यूज, New Delhi (EPFO New Guideline) : अब किसी भी कर्मचारी का पीएफ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके निपटने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ईपीएफओ का कहना है कि नौकरीपेश लोगों के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि एक सेविंग की तरह ही होती है, वो इसे जब चाहें जरूरत के समय निकालते हैं, लेकिन इस दौरान कई बार सामने आया है कि उनके क्लेम किसी कारण रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन अब भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हालांकि, कर्मचारी को क्लेम हासिल करने के लिए सही क्लेम करना होगा।

क्लेम की जांच पहली बार में ही पूरी हो

गाइडलाइन में साफ कह दिया गया है कि किसी भी क्लेम की जांच पहली बार में पूरी तरह से की जानी चाहिए, अगर जांच के दौरान कोई गलती पाई जाती है तो कर्मचारी को सभी कारण स्पष्ट बताए जाएं। गाइडलाइन में साफ कहा गया कि किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को बार-बार परेशान न होना पड़े, क्योंकि अकाउंट में कर्मचारी का ही पैसा है।

समय से निपटाया जाएगा क्लेम

नए दिशा-निर्देंशों में कहा गया है कि फील्ड कार्यालय वो एक समान कारण से रिजेक्ट किए गए पीएफ क्लेम को जोनल आफिस समीक्षा के लिए भेजें, फिर निर्धारित समय के अंदर क्लेम को प्रोसेस किया जाएगा। EPFO ने ये भी कहा है कि ऐसा देखा गया है कि किसी भी पीएफ क्लेम को एक बार रिजेक्ट करने के बाद उसे दोबार भी निपटाया नहीं गया. ऐसा आगे से ना हो, इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

जानिये EPF के बारे में पूर्ण विवरण

आपको बता दें कि EPF स्कीम में कर्मचारी और उसकी कंपनी हर माह समांतर राशि का योगदान करते हैं। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% होता है. सरकार ने इस वित्त वर्ष के लिए जमा राशि पर 8.1 फीसदी की ब्याज दर तय की।

PF अकाउंट से ऑनलाइन ऐसे निकाल सकते हैं पैसा 

  • सबसे पहले आप EPFO मेंबर पोर्टल पर जाएं।
  • मेन्यू में सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • तदोपरांत आपको आपको फॉर एम्पलॉइज पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद नया पेज खुलेगा, यहां Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) का चुनाव करें।
  • इसके बाद लॉगइन पेज खुलने पर यहां UAN और पासवर्ड की मदद से लॉगइन करें।
  • नए पेज पर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से CLAIM (FORM-31, 19 & 10C) का चुनाव करें ।
  • अब नया पेज खुलेगा, जहां आपको बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई करना होगा।
  • वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करें।
  • वेरिफिकेशन के बाद Certificate of Undertaking खुलेगा, जिसे एक्सेप्ट करें।
  • Proceed for Online Claim ऑप्शन को क्लिक करें।
  • अब एक फॉर्म खुलेगा, जहां I want to apply for के सामने ड्रॉपडाउन से PF ADVANCE (FORM-31) सेलेक्ट करें।
  • यहां आपसे पैसे निकालने का कारण और जरूरत की राशि पूछी जाएगी।
  • चेकबॉक्स मार्क करते ही आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा।

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Amit Sood

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