इंडिया न्यूज़, (Etawah court sentenced five years imprisonment to the accused of molesting a teenager): उत्तर प्रदेश की इटावा की अदालत ने छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल की सजा सुनाई गई है साथ ही कोर्ट ने आठ हजार का जुर्माना भी लगाया है। इटावा की अदालत के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना द्वितीय ने ढाई साल पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए एक आरोपी को पांच साल की सजा सुनाई है।
उत्तर प्रदेश जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ सिंह चौहान ने मीडिया को बताया कि बकेवर थाना क्षेत्र के एक कस्बा की रहने वाली किशोरी ढाई साल पहले 9 नवंबर को अपने घर पर थी। उसके माता-पिता दवा दिलाने के लिए इटावा गए थे, उसी वक्त मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला पीतांबर नाथ वर्मा उसके दरवाजे पर पहुंचा और उसे बहला फुसलाकर दरवाजा खुलवा लिया। किशोरी ने दरवाजा खोला तो पीतामंबर ने उसके साथ छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। युवती के विरोध करने पर उसे जान माल की धमकी दी। उसने यह भी चेतावनी दी कि उसने इसकी जानकारी अपने पिता को दी तो उसकी खैर नहीं। रात को उसके माता-पिता लौट आए। किशोरी ने जानकारी पिता को दी। पिता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने घर में घुसकर छेड़छाड़, जान माल की धमकी व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता के द्वारा पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पीताम्बर नाथ वर्मा को दोषी पाया और उसे पांच साल का सजा सुनाई।
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