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Excise Policy Scam: आबकारी नीति घोटाला: सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई से मांगा जवाब

• LAST UPDATED : May 3, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Excise Policy Scam, दिल्ली दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर दिल्ली आबकारी शराब घोटाला मामले में अंतरिम जमानत के लिए बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सीबीआई से गुरुवार तक मामले में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा ताकि सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका के साथ याचिका पर विचार किया जा सके, जो उसी दिन निर्धारित है। सिसोदिया ने पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत मांगी है।  31 मार्च को दिल्ली की एक राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

व्यापारियों को शराब के लाइसेंस जारी करने की साजिश रची

विशेष सीबीआई न्यायाधीश एमके नागपाल ने कहा कि, प्रथम दृष्टया, पूर्व आबकारी मंत्री कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है, ऐसा प्रतीत होता है। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। यह दावा किया जाता है कि सिसोदिया और आम आदमी पार्टी (आप) के अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस जारी करने की साजिश रची। केंद्रीय एजेंसियों के अनुसार, आबकारी नीति में बदलाव किया गया और लाभ मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को फायदा हुआ और इसके बदले रिश्वत ली गई।

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