देश

Father for Custody of Child: पिता ने बच्चे की कस्टडी के लिए दायर की हैबियस कॉर्पस, कोर्ट ने मां के खिलाफ जारी कर दिए नॉन बेलेवुल वारंट

India News (इंडिया न्यूज),Father for Custody of Child, कर्नाटक कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महिला के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और पुलिस आयुक्त, बेंगलुरु को आदेश दिया कि अदालत के निर्देशानुसार अपने नाबालिग बच्चे की हिरासत उसके पिता को न सौंपने के आरोप में उसे गिरफ्तार को अदालत में पेश किया जाए।

केस की अगली सुनवाई 9 मई को

पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव और न्यायमूर्ति सीएम पूनाचा की अवकाश पीठ ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जिस पर मां व्यवहार पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने इस केस की अगली सुनवाई 9 मई, 2023 को निर्धारित है।

फ़ैमिली कोर्ट ने दिनांक 03.03.2022 को याचिकाकर्ता डॉ. राजीव गिरी की संरक्षकता याचिका को मंज़ूरी दे दी और प्रतिवादी-माँ को एक महीने के तक बच्चे की देखभाल करने का आदेश दिया। इसके बावजूद, यह आदेश का पालन एक वर्ष तक नहीं किया गया।

महिला ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी, जिसने 31 जनवरी, 2023 के एक फैसले में अपील को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई।

उच्च न्यायालय ने  यह देखने के बाद कि वह अपने बच्चे की भलाई के बजाय अपने काम और अवैध संबंधों के लिए अधिक चिंतित है, यह आदेश दिया कि वो बच्चे को पिता की संरक्षा में सौंप दे।

लोक अभियोजक वी.एस. हेगड़े ने अदालत को बताया कि पुलिस के प्रयासों के बावजूद, वे मां का पता नहीं लगा पाए हैं और उसके दिल्ली में होने का संदेह करने के कई कारण हैं। पुलिस द्वारा दर्ज की गई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, उसे नोटिस देने के प्रयास विफल रहे क्योंकि उसने अपना आवास स्थानांतरित कर लिया था और अब वह अपने कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अदालत को बताया गया, “विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों (एफआरआरओ) को सूचित कर दिया गया है और एक लुक आउट नोटिस भी जारी किया गया है।”

नतीजतन, अदालत ने आदेश दिया कि गैर-जमानती वारंट को निष्पादित करते समय, यदि प्रतिवादी संख्या 3 यानी मांं कर्नाटक के अलावा किसी अन्य अधिकार क्षेत्र में है, तो सक्षम पुलिस अधिकारियों को प्रतिवादी मां के खिलाफ को जारी किए गए गैर-जमानती वारंट के प्रति के साथ सहयोग करने का आदेश दिया जाता है।

यह भी पढ़ें : Same-Sex Marriage: SCBA ने BCI के समलैंगिक विवाह के विरोध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का विरोध किया

यह भी पढ़ें : West Bengal Teacher Recruitment: प.बंगाल टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम केस जस्टिस अजय गंगोपाध्याय से छीना गया

यह भी पढ़ें : Jiah Khan suicide case: अभिनेत्री जिया खान खुदकुशी मामला: सूरज पंचोली सबूतों के अभाव में बरी

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Panipat News : रात 10 बजे के बाद डीजे व लाउडस्पीकर बजाने पर पाबंदी, उल्लघंना करने पर होगी सख्त कार्रवाई

आमजन पुलिस कंट्रोल रूम या डायल 112 पर दे सूचना : एसपी लोकेंद्र सिंह आईपीएस…

2 hours ago

Rohtak News : लिंग जांच करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश, 2 महिला समेत 5 लोग को हिरासत में

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rohtak News : हरियाणा के रोहतक जिले में स्वास्थ्य विभाग की…

3 hours ago