होम / Morbi bridge Collapse : ओरेवा ग्रुप को मृतकों के परिवार को देने होंगे 10-10 लाख

Morbi bridge Collapse : ओरेवा ग्रुप को मृतकों के परिवार को देने होंगे 10-10 लाख

• LAST UPDATED : February 22, 2023

इंडिया न्यूज, Gujarat (Morbi bridge collapse) : मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट ने नया आदेश देते हुए कहा है कि ओरेवा ग्रुप को मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। मालूम रहे कि मोरबी ब्रिज हादसे में बुधवार को लगातार तीसरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही।

30 अक्टूबर 2022 में हुआ था बड़ा हादसा

आपको बता दें कि मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना ओवरब्रिज पिछले वर्ष 30 अक्टूबर, 2021 को गिर गया था जिसमें 135 लोग अकाल मौत के मुंह में जा समाए थे। हस हादसे में केवल बड़े ही शिकार नहीं हुए थे बल्कि 40 बच्चे भी शामिल थे। समझौते के तहत ओरेवा ग्रुप ब्रिज का संचालन कर रहा था। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद ही उक्त ब्रिज टूट गया था जिसके कारण बड़ा ऐतिहासिक हादसा घट गया जिसे कभी नहीं भूला जा सकता। इस हादसे ने कई जिंदगियों को लीला है।

जानिए इतने समय में देना होगा मुआवजा

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताने बताया कि मुआवजे को लेकर आज फिर कोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया है कि वह प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। आधी राशि यानी 5 लाख रुपए 3 दिनों और बाकी 5 लाख रुपए दो हफ्ते के अंदर देने होंगे।

जानिए इतने लोगों की हुई थी मौत

आपको जानकारी दे दें कि मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पुल 30 अक्टूबर, 2022 को गिर गया था जिसमें 135 लोग अकाल मौत के मुंह में जा समाए थे।

यह भी पढ़ें : Turkey-Syria Earthquake Death : मृतकों की संख्या 47 हजार के पार

यह भी पढ़ें : Delhi MCD New Mayor : आप की शैली ओबराय बनी मेयर

यह भी पढ़ें : Congress MLAs Foot March : सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दे उठाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध : हुड्डा

Tags: