इंडिया न्यूज, Gujarat (Morbi bridge collapse) : मोरबी ब्रिज हादसे में गुजरात हाईकोर्ट ने नया आदेश देते हुए कहा है कि ओरेवा ग्रुप को मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को दो-दो लाख रुपए का मुआवजा देना होगा। मालूम रहे कि मोरबी ब्रिज हादसे में बुधवार को लगातार तीसरे दिन हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रही।
आपको बता दें कि मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना ओवरब्रिज पिछले वर्ष 30 अक्टूबर, 2021 को गिर गया था जिसमें 135 लोग अकाल मौत के मुंह में जा समाए थे। हस हादसे में केवल बड़े ही शिकार नहीं हुए थे बल्कि 40 बच्चे भी शामिल थे। समझौते के तहत ओरेवा ग्रुप ब्रिज का संचालन कर रहा था। आम लोगों के लिए खोले जाने के महज 5 दिन बाद ही उक्त ब्रिज टूट गया था जिसके कारण बड़ा ऐतिहासिक हादसा घट गया जिसे कभी नहीं भूला जा सकता। इस हादसे ने कई जिंदगियों को लीला है।
पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताने बताया कि मुआवजे को लेकर आज फिर कोर्ट में सुनवाई थी। हाईकोर्ट ने ओरेवा ग्रुप को आदेश दिया है कि वह प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दे। आधी राशि यानी 5 लाख रुपए 3 दिनों और बाकी 5 लाख रुपए दो हफ्ते के अंदर देने होंगे।
आपको जानकारी दे दें कि मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पुल 30 अक्टूबर, 2022 को गिर गया था जिसमें 135 लोग अकाल मौत के मुंह में जा समाए थे।
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