होम / Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू की मांगी इजाजत, 14 अप्रैल को सुनवाई

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद परिसर के अंदर वजू की मांगी इजाजत, 14 अप्रैल को सुनवाई

• LAST UPDATED : April 10, 2023

इंडिया न्यूज़,(Gyanvapi Case: Muslim side sought permission to perform ablutions inside the mosque premises): सुप्रीम सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की उस अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है जिसमें मस्जिद परिसर के अंदर वजू (धार्मिक कार्य के लिए मुंह-हाथ को धोना) की प्रथा की अनुमति देने के की मांग की गई है।

मस्जिद कमिटी की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ले मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ से अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग गई। जिसपर सीजेआई ने कहा कि वो 14 अप्रैल को अर्जी पर सुनवाई करेंगे। दरसअल सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमिटी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया को रमजान के चलते खोलने की मांग की है। मस्जिद कमिटी ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में नमाजियों के वुजू के लिए पर्याप्त व्यवस्था के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां हिंदू पक्ष ने कहा था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू वाली जगह एक ‘शिवलिंग’ पाया गया है। कोर्ट ने पूरे वजू इलाके को सील करने का आदेश भी दिया था।

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