इंडिया न्यूज़,(Gyanvapi case: Supreme Court’s directive the mosque committee and administration should hold a meeting regarding Vaju): वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में ‘वजू’ (हाथ-पैर धोना) करने के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारियों से रमजान के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में वजू की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मंगलवार को एक बैठक बुलाने के लिए कहा है।
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच के समक्ष इंतजामिया कमेटी की ओर से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी ने वजू के लिए वैकल्पिक स्थान की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद कमेटी और अथॉरिटी इस संबंध में आपस में बैठकर बात कर सकते हैं वही यूपी सरकार की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा हम आपस में बात करके हल निकाल सकते हैं। जिसपर अदालत ने कहा कि वो मंगलवार को आपस में बैठक कर हल निकाले।
दरसअल सुप्रीम कोर्ट से मस्जिद कमिटी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सील एरिया को रमजान के चलते खोलने की मांग की है। मस्जिद कमिटी ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश में नमाजियों के वुजू के लिए पर्याप्त व्यवस्था के लिए कहा था।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां हिंदू पक्ष ने कहा था कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद में वुजू वाली जगह एक ‘शिवलिंग’ पाया गया है। कोर्ट ने पूरे वजू इलाके को सील करने का आदेश भी दिया था।
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