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Gyanvapi Case Updates : मुस्लिम पक्ष को झटका, हिंदुओं का पक्ष सुनवाई योग्य

• LAST UPDATED : November 17, 2022

इंडिया न्यूज, Uttar Pradesh (Gyanvapi Case Updates) : वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Case) में आज मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है क्योंकि कोर्ट ने स्वीकार किया कि उक्त परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग का मुकदमा सुनवाई योग्य है।

मालूम रहे कि गत दिनों मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और कोर्ट में कहा था कि यह मुकदमा सुनवाई योग्य ही नहीं है। इसलिए मुस्लिम पक्ष आपत्ति वाली को खारिज कर दिया है। वहीं अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 2 दिसंबर फिक्स की है। मालूम रहे कि ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित अलग-अलग मुकदमे वाराणसी की सिविल कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक विचाराधीन हैं।

Gyanvapi Case Updates

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हिंदू पक्ष की 3 मांगें

ज्ञानवापी परिसर जल्द हिंदुओं को सौंपा जाए।
ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिम पक्ष का आना बंद हो।
ज्ञानवापी परिसर में मिले ज्योतिर्लिंग की हिंदुओं को नियमित पूजा-पाठ करने दी जाए।

ये बोले जितेंद्र सिंह विसेन

इसके अतिरिक्त विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन ने कहा कि उनकी देख-रेख में ज्ञानवापी से संबंधित 6 मुकदमे लड़े जा रहे हैं। इसलिए काशीवासियों को विशेष सावधान रहने की जरूरत है।

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