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Legally News: ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी मामला: वाराणसी जिला जज का आदेश, सभी सातों मामले की सुनवाई एक साथ होगी

इंडिया न्यूज़,(Gyanvapi-Maa Shringar Gauri case: Varanasi District Judge’s order): वाराणसी के जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी से जुड़े सभी सात मामलों की सुनवाई अब एक साथ होगी। मां श्रृंगार गौरी मामले की चार याचिकाकर्ताओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी और कहा गया था कि किरन सिंह विसेन व अन्य की ओर से ज्ञानवापी-मां श्रृंगार गौरी के संबंध में दाखिल मुकदमों को जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर एक साथ सुना जाए।

इस अर्जियों पर सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आदेश के लिए तिथि तय कर दी गई थी। लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी, सुधीर त्रिपाठी ने लीगली स्पीकिंग को बताया कि उन्होंने मामलों की सुनवाई एक साथ किए जाने के पक्ष में अपनी बात अदालत में रखी थी। उन्होंने बताया कि ज्ञानवापी के सभी मामले एक जैसे हैं। इनकी अलग-अलग सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

यह भी पढ़ें : Legally Speking : ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, वजू को लेकर मस्जिद कमिटी और प्रशासन बैठक कर आपसी सहमति से हल निकाले

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Kanchan Rajput

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