इंडिया न्यूज, Uttar Pradesh News (Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Case Update): वाराणसी के ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले (Gyanvapi Masjid Shringar Gauri Case) पर आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। जी हां, इस बारे में वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की दलीलों को मान लिया है और दूसरे पक्ष यानि मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। अब जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई करेगी।
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कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। इस केस में जज ने 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की परमिशन दी थी।
वाराणसी के पुलिस आयुक्त ए. सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था कि शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू की गई है। शहर में हिंदू-मुस्लिमों की मिली-जुली आबादी वाले इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। ताकि आदेश आने के बाद किसी भी तरह से कानून-व्यवस्था के हालात न बिगड़ें।’
ज्ञात रहे कि 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। महिलाओं ने खासतौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था।
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