होम / Hate speech case: भड़काऊ भाषण मामला: गुजरात की अदालत ने काजल हिंदुस्तानी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

Hate speech case: भड़काऊ भाषण मामला: गुजरात की अदालत ने काजल हिंदुस्तानी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

• LAST UPDATED : April 11, 2023

इंडिया न्यूज़,(Hate speech case: Gujarat court sends Kajal Hindustani to judicial custody for 14 days): गुजरात की अदालत ने दक्षिणपंथी कार्यकर्ता काजल हिंदुस्तानी को रामनवमी के कार्यक्रम में उनके भड़काऊ भाषण’ के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। काजल हिंदुस्तानी एक सामाजिक कार्यकर्ता, जो अन्य समुदायों के खिलाफ अपने उग्र भाषणों के लिए जानी जाती है। हिंदुस्तानी को रविवार को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। उसे ऊना की एक अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने उसकी हिरासत नहीं मांगी और इसलिए अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत किया 

विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में काजल हिंदुस्तानी एक नियमित चेहरा हैं। 1 अप्रैल को, उन्होंने विहिप द्वारा रामनवमी मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग लिया। पहले, उन्होंने एक विशेष समुदाय को लक्षित करते हुए एक भाषण दिया था और धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करने और दो धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया गया था। उनके भाषण के तुरंत बाद ऊना में दो सांप्रदायिक समूहों के बीच झड़पें हुईं। शहर में पथराव भी देखा गया। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा), 153ए (धर्म, नस्ल, भाषा के आधार पर समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

यह भी पढ़ें : YouTuber Manish Kashyap: यूट्यूबर मनीष कश्यप को फिलहाल राहत नही, कश्यप की याचीका पर बिहार और तमिलनाडु सरकार को नोटिस, 21 अप्रैल को सुनवाई

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags: