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Gyanvapi Dispute: ज्ञानवापी विवाद से जुड़े सभी सात मुकदमों की सुनवाई एक साथ होगी, वाराणसी जिला अदालत का बड़ा आदेश

India News (इंडिया न्यूज), Gyanvapi dispute, वाराणसी: वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी मामलों की अब एक साथ सुनवाई की जाएगी। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस मामले से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ क्लब करने का आदेश दिया है। जिला जज की अदालत ने चार महिलाओं की ओर से दी गई अर्जी स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि सात जुलाई तय की गई है। कोर्ट ने कहा श्रृंगार गौरी के मुख्य मामले पर पहले सबसे पहले सुनवाई शुरू करेगी।

दरसअल सम्पूर्ण ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे कराने संबंधी दी गई अर्जी पर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में आपत्ति दाखिल की।

श्रृंगार गौरी मामले की चार याचिकाकर्ता-लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और रेखा पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला जज की अदालत में 16 मई को सर्वे कराने की मांग वाली अर्जी दाखिल की थी। उसके मुताबिक पिछले साल कोर्ट कमीशन की कार्यवाही में ज्ञानवापी परिसर स्थित ढांचे के खम्भों पर संस्कृत के श्लोक, घंटियां, त्रिशूल व स्वास्तिक के चिह्न, शृंगार गौरी का विग्रह समेत हिंदू देवी-देवताओं व मंदिरों से जुड़े साक्ष्य सामने आए थे। याचीका में सम्पूर्ण परिसर का जीपीआर तकनीकी या कार्बन डेटिंग से सर्वे कराने की मांग की है। वही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमिटी को लिखित आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत ने 19 मई तक समय दिया था। उस दिन मुस्लिम पक्ष ने और समय की मांग की जिस पर अदालत ने 22 मई की तिथि मुकर्रर की थी।

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Kanchan Rajput

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