India News (इंडिया न्यूज),Rahul Gandhi,दिल्ली : कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद राहुल गांधी की ओर से नए पासपोर्ट के लिए दाखिल की गई याचिका पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट 26 मई को सुनवाई करेगा। नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी राहुल गांधी ने सामान्य पासपोर्ट हासिल करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) पाने के लिए अदालत का रुख किया है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने समक्ष सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। इस पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मेहता ने बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी को आवेदन पर जवाब दाखिल करने को कहा है।
राहुल गांधी ने अपनी अर्जी में कहा है की मार्च 2023 में संसद सदस्यता समाप्त हो गई और फिर उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट जमा कर दिया। अब उन्होंने एक नए सामान्य पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं और नए सामान्य पासपोर्ट के लिए इस न्यायालय से अनुमति और अनापत्ति की मांग की हैं। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दे दी थी।
राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की एक अदालत ने आपराधिक मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई थी जिसके बाद सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद राहुल ने राजनयिक यात्रा दस्तावेज लौटा दिए थे।
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