India News (इंडिया न्यूज),CBSE Classes during Summer Vacations,केरल: केरल हाईकोर्ट से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को झटका लगा है। हाई कोर्ट सीबीएससी के स्कूलों को 14 साल से ज्यादा आयु के बच्चों के लिए वेकेशन क्लासेस (गर्मियों की छुटियों में पढ़ाना) संचालित करने की अनुमति देने वाले अंतरिम आदेश को बढ़ाने से इनकार किया है। कोर्ट ने कहा, एक व्यस्त शैक्षणिक साल के बाद छात्रों को एक ब्रेक की जरूरत होती है, इसीलिए छात्रों को गर्मी की छुट्टी दी जाती है। छात्रों को छुट्टियों का आनंद लेना चाहिए और अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार करना चाहिए।
हाई कोर्ट ने यह भी कि बच्चों को अपने परिवार और दोस्तों के साथ खाली समय का आनंद लेने की जरूरत है। कोर्ट ने कहा छात्रों को अपने परिजनों के साथ समय बिताने और मानसिक आराम के लिए समर वेकेशन जरुरी है। केवल स्कूली किताबों पर ध्यान देना ही बच्चों के लिए पर्याप्त नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी में यह भी कहा किबच्चों को गाने दें, उन्हें नाचने दें, उन्हें उनका पसंदीदा खाना खाने दें, उन्हें उनके पसंदीदा टीवी प्रोग्राम का आनंद लेने दें, उन्हें क्रिकेट, फुटबॉल या पसंदीदा खेल खेलने दें और उन्हें अपने रिश्तेदारों के साथ सफ़र का आनंद लेने दें।
न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने कहा, एक व्यस्त शैक्षणिक साल आ रहा है। उससे पहले छात्रों के लिए एक ब्रेक जरूरी है। 10वीं क्लास और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को निश्चित रूप से अपने जीवन में अपने निर्णायक शैक्षणिक वर्ष में प्रवेश करने से पहले एक ब्रेक की बेहद जरूरत होती है।
दरसअल हाई कोर्ट ने सीबीएसई स्कूलों में वेकेशन क्लासेस करने की अनुमति देने के लिए सीबीएसई के क्षेत्रीय निदेशक को अंतरिम निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया गया। राज्य के सामान्य शिक्षा निदेशक (डीजीई) ने वेकेशन क्लासेस पर आपत्ति जताते हुए एक सर्कुलर जारी किया और इसके खिलाफ सीबीएसई स्कूल प्रबंधन संघ ने सर्कुलर के खिलाफ कोर्ट का रुख किया।
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