India News Haryana (इंडिया न्यूज), Afzal Ansari : गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को कृष्णानंद हत्याकांड मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। जी हां, गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाईकोर्ट द्वारा रद कर दिया गया है। विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 वर्ष की सजा रद हो गई है। इससे अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी।
मालूम रहे कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद 4 साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसी सजा के खिलाफ अफजाल अंसारी ने सजा को रद करने और राज्य सरकार और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाइकोर्ट में दाखिल की थी। अफजल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरूप चतुर्वेदी, दयाशंकर मिश्रा और उपेंद्र उपाध्याय ने बहस करते हुए तर्क दिया था कि कृष्णानंद राय हत्याकांड के कारण शुरू हुए गैंगस्टर की कार्रवाई अवैधानिक है, क्योंकि अफजाल अंसारी कृष्णानंद राय हत्याकांड से बरी हो चुके हैं।
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