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Legally News: बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी विवाद में फंसे रिसर्च स्कॉलर लोकेश चुघ की याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से मांगा जवाब

• LAST UPDATED : April 18, 2023

इंडिया न्यूज़,(High court seeks response on plea of research scholar Lokesh Chugh caught in BBC documentary controversy): दिल्ली उच्च न्यायालय ने रिसर्च स्कॉलर और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के सचिव लोकेश चुघ की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू तीन कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चुघ को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिबंधित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग में कथित रूप से शामिल होने के लिए 1 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था।

मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने आदेश दिया, “श्री रूपल जवाबी हलफनामा दायर करना चाहते हैं, इसे दाखिल करने के लिए कल से 3 कार्य दिवस का समय दिया जाता है। याचिकाकर्ता के वकील यदि कोई हो तो अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। इसलिए अब इस मामले को 24 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।

सुनवाई के दौरान, विवादित आदेश के अवलोकन पर, एकल-न्यायाधीश की पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, “समिति द्वारा अनुशासनात्मक जांच के बाद, यह दिल्ली विश्वविद्यालय का कर्तव्य था कि वह निष्कर्षों का फिर से अध्ययन करे,वही आदेश में परिलक्षित नहीं होता है”।

न्यायाधीश ने कहा, “आक्षेपित आदेश विश्वविद्यालय द्वारा सोच समझ कर लिया गया फैसला नहीं दिखता।” एकल न्यायाधीश की पीठ ने 13 अप्रैल को दिल्ली विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था।

चुघ ने अधिवक्ता नमन जोशी के माध्यम से याचिका दायर करते हुए कहा कि 27 जनवरी को दिल्ली विश्वविद्यालय के कला संकाय (मुख्य परिसर) में कुछ छात्रों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था।

याचिका में कहा गया है कि चुग पीएचडी हैं। मानव विज्ञान विभाग, विज्ञान संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी भी हैं। यह भी कहा गया कि प्रासंगिक समय पर, चुघ विरोध स्थल पर मौजूद नहीं थे और न ही उन्होंने किसी भी तरह से स्क्रीनिंग में भाग लिया।

शांति भंग करने का आरोप लगाया

चुघ ने अपनी दलील में कहा कि वह उस समय एक लाइव साक्षात्कार दे रहे थे जब वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग की जा रही थी और उसके बाद, पुलिस ने कुछ छात्रों को वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग के लिए हिरासत में लिया और उन पर क्षेत्र में शांति भंग करने का आरोप लगाया। याचिका में कहा गया है, “विशेष रूप से, याचिकाकर्ता (चुग) को न तो हिरासत में लिया गया और न ही पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार की उकसाने या हिंसा या शांति भंग करने का आरोप लगाया गया।”

याचिका में कहा गया है कि चुग को बहुत धक्का लगा और निराशा हुई, उन्हें 16 फरवरी को प्रॉक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उन्हें तीन दिनों के भीतर स्क्रीनिंग और उसके बाद के विरोध में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में जवाब देने के लिए कहा गया था। उन्होंने 20 फरवरी को अपना जवाब दाखिल किया।

इसके अलावा, दलील में कहा गया है कि चुग डीयू के एक ईमानदार और मेधावी छात्र हैं, और उनका एक अनुकरणीय अकादमिक रिकॉर्ड है। इसलिए विवादित ज्ञापन याचिकाकर्ता से विभिन्न शैक्षणिक और व्यावसायिक अवसरों को खो जाने की संभावना है। “निश्चित रूप से, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की कथित स्क्रीनिंग याचिकाकर्ता को अकादमिक उत्कृष्टता के अवसर से वंचित करने का एक कारण नहीं हो सकती है।” याचिका में चुघ के अनुकरणीय अकादमिक रिकॉर्ड को देखते हुए 10 मार्च के ज्ञापन को रद्द करने, 16 फरवरी के कारण बताओ नोटिस को रद्द करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही में की गई टिप्पणियों को हटाने की प्रार्थना की गई थी।

यह भी पढ़ें : Legally Speking : रिश्वत के आरोपी आईआरएस अधिकारी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- भ्रष्टाचार समाज के लिए नासूर

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