इंडिया न्यूज, New Delhi (Hijab Controversy): हिजाब पर बैन सही है या गलत, इस मामले पर निर्णय अब CJI यूयू ललित करेंगे। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो दो जजों की बेंच की इस मामले पर राय अलग-अलग रही। 10 दिनों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था।
जस्टिस धूलिया का कहना है कि मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल बच्चियों की शिक्षा को लेकर है। इसलिए यह चयन का मामला है। मेरी सोच अलग है और मैं इन याचिकाओं को मंजूरी देता हूं।
जस्टिस गुप्ता का फैसला: जस्टिस गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से सहमति जताई और इस फैसले के खलाफ याचिका दाखिल करने वाले से 11 सवाल पूछे। इसके बाद उन्होंने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि हमारे विचारों में भिन्नता है।
मालूम रहे कि सुप्रीम कोर्ट में उक्त हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि हाईकोर्ट ने धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को देखे बिना हिजाब बैन पर फैसला सुना दिया। 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी के सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं की तरफ से क्लास में हिजाब पहनने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी थी।