होम / Hijab Stubbornness Update News Today सुप्रीम कोर्ट बोला- मामले को संवेदनशील न बनाएं

Hijab Stubbornness Update News Today सुप्रीम कोर्ट बोला- मामले को संवेदनशील न बनाएं

• LAST UPDATED : March 24, 2022

Hijab Stubbornness Update News Today

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Hijab Stubbornness Update News Today हिजाब विवाद फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी गूंज सुप्रीमकोर्ट में गूंज चुकी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दायर याचिका के आधार पर कर्नाटक के कॉलेजों और स्कूलों में हिजाब पहनने के मामले पर आज सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मामले में सनसनी फैलाने से बचें। छात्राओं के वकील कामथ ने कहा कि था कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसलिए याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत है।

छात्र-छात्राओं के वकील की दलील

सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी हिजाब विवाद पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर चुका है। होली की छुट्टियों के बाद चीफ जस्टिस के समक्ष इस मुद्दे को तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था। वकील कामत ने दलील दी थी कि कर्नाटक में 28 मार्च से छात्र के एग्जाम होने वाले हैं और अगर उन्हें हिजाब के साथ स्कूल या कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया तो छात्र-छात्राओं का साल बर्बाद हो जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हिजाब से एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है।

कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ था विवाद

कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म ही पहननी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत जनवरी 2022 के दौरान हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।

ये था कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल व कालेजों समेत शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर रोक लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश को सही ठहराया है। हाल ही में हिजाब विवाद में अहम फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि इस्लामी आस्था में हिजाब पहनना धार्मिक प्रथा का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और इस तरह यह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है। इसके साथ ही हिजाब पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने खारिज कर दी हैं।

Also Read: Coronavirus Report of India Today 1,938 नए केस सामने आए

Connect With Us : Twitter Facebook

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

Nayab Singh Saini: ‘कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है’, चुनाव के बीच नायब सैनी ने ऐसा क्यों बोला?
Rahul Gandhi: राहुल गांधी अचानक क्यों पहुंचे करनाल के घोघड़ीपुर गांव, जानें पूरी खबर
Jayant Chaudhary: ऐसी क्या मजबूरी रही जो जयंत चौधरी है चुनावी रेस से दूर, आखिर क्यों नहीं भर रहे चुनावी मैदान में हुंकार
Faridabad Crime: खुदा के घर में भी नहीं रुक रही हैवानियत, मस्जिद के बाथरूम में किया कुछ ऐसा काम, 6 साल का बच्चा बना हवस का शिकार
Haryana-AAP: हरियाणा चुनाव में आज से दिखेगा केजरीवाल का कमाल, यहाँ से शुरू करेंगे अपना रोड शो
Haryana Gangwar: हरियाणा में एक और गैंगवार, जेल में बंद गैंगस्टर के भाई की हत्या, ठेके पर गोलियों से भूना
Manohar Lal Khattar: हरियाणा में BJP को एक और बड़ा झटका, मनोहर लाल खट्टर के भतीजे ने थामा कांग्रेस का दामन
ADVERTISEMENT
mail logo

Subscribe to receive the day's headlines from India News straight in your inbox