इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Hijab Stubbornness Update News कर्नाटक के अमीर-ए-शरीयत (प्रधान पुजारी) मौलाना सगीर अहमद खान रशदी ने शैक्षणिक संस्थानों से हिजाब सहित धार्मिक कपड़ों पर सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखने का कड़ा विरोध किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के हालिया आदेश के खिलाफ गुरुवार को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। मौलवी ने शांतिपूर्ण बंद की अपील की है वहीं जमात-ए-इस्लामी हिंद के सदस्यों ने बंद के आह्वान का समर्थन किया है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय के हिजाब फैसले पर मुस्लिम समूहों ने बंद का आह्वान किया। शिवाजीनगर में स्टीफन स्क्वायर मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अली जान का कहना है कि अदालत का फैसला शरीयत के खिलाफ है।
कर्नाटक सरकार ने राज्य में कर्नाटक एजुकेशन एक्ट-1983 की धारा 133 लागू की थी। इसके तहत सभी स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म अनिवार्य की गई है। ऐसे में सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में तय यूनिफॉर्म पहननी जरूरी होगी। वहीं, प्राइवेट स्कूल भी अपनी यूनिफॉर्म चुन सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद की शुरुआत की बात करें तो यह जनवरी 2022 के दौरान शुरू हुई थी। उस वक्त उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राएं हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंच गई थीं। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था। इसके बावजूद छात्राएं हिजाब पहनकर पहुंचीं। उन्हें रोका गया तो दूसरे कॉलेजों में भी विवाद होने लगा।
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