India News (इंडिया न्यूज),World Heritage Sonar Fort, राजस्थान : राजस्थान हाईकोर्ट ने जैसलमेर के सोनार किले में कॉमर्शियल गतिविधियों और होटलों और गेस्ट हाउस को तत्काल बंद करने की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश विजय बिश्नोई तथा न्यायाधीश प्रवीर भटनागर की खंडपीठ में याचिकाकर्ता सुनील पालीवाल की ओर से पहले से दायर जनहित याचिका में पर सुनवाई के दौरान यह नोटिस जारी किए।
सुनील पालीवाल की तरफ से वकील मानस रणछोड़ खत्री ने कहा कि जैसलमेर स्थित सोनार किले को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने विश्व विरासत समिति के सामने सोनार किले के लिए एक साइट प्रबंधन योजना पेश की थी। योजना में कई चिंताएं जताई गई हैं, जिनमें मौजूदा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता, अवैध होटल और रेस्तरां का संचालन, पानी के रिसाव के कारण किले की दीवार को नुकसान, पुरातत्व छवि को प्रभावित करने वाली बिजली की लाइनें और गार्बेज आदि मुख्य मुद्दे हैं।
एडवोकेट मानस रणछोड़ खत्री ने कहा कि पानी के रिसाव से पत्थर की संरचना में दरारें, कटाव, अवैध निर्माण और प्राकृतिक और व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे कामों के कारण सोनार किला खतरे की जद में है। याचिकाकर्ता का दावा है कि अगर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो पुराने स्मारक को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में किले के भीतर ट्रेफिक कंट्रोल पर जोर दिया गया है। किले के अंदर चल रहे रेस्तरां, पर्यटक ठहरने की सुविधा, गेस्ट हाउस और होटल सहित सभी कॉमर्शियल गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।
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