India News (इंडिया न्यूज),Muslim Women,दिल्ली : तलाक-ए-हसन सही है या नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट अब इसकी वैधता पर विचार किया जाएगा। तलाक-ए-हसन की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में आठ याचिकाएं दायर की गई हैं। इनमें एक याचिका गाजियाबाद की रहने वालीं बेनजीर हिना की भी है, जिसे उसके पति ने तलाक-ए-हसन के तहत तलाक दे दिया था।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बेंच ने कहा कि वो व्यक्तिगत वैवाहिक विवादों में नहीं उलझेगी और सिर्फ तलाक-ए-हसन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। तलाक-ए-हसन इस्लाम में तलाक देने का एक तरीका है, जिसमें पति अपनी पत्नी को तीन महीने में तीन बार तलाक बोलकर तलाक देता है।
तलाक-ए-हसन क्या है? ये जानने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लाम में तलाक की क्या व्यवस्था है? दरअसल, इस्लाम में तलाक देने के तीन तरीके हैं। पहला है तलाक-ए-अहसन, दूसरा है तलाक-ए-हसन और तीसरा है तलाक-ए-बिद्दत। अब इन तीन तरीकों में से एक तलाक-ए-बिद्दत गैरकानूनी बन चुका है। इसे आम भाषा में तीन तलाक भी कहा जाता है।
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