होम / Hyderabad PNB fraud case : पूर्व एजीएम सहित चार लोगों को 5-5 साल कठोर कारावास

Hyderabad PNB fraud case : पूर्व एजीएम सहित चार लोगों को 5-5 साल कठोर कारावास

• LAST UPDATED : May 10, 2023
  • चारों आरोपियों पर 53.82 करोड़ रुपए के लोन में धोखाधड़ी करने का आरोप

India News (इंडिया न्यूज़) Hyderabad PNB fraud case, हैदराबाद: पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सहित चार लोगों को 5-5 साल कठोर कारावास की कड़ी सजा सुनाई गई है। मामला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित पीएनबी की बंजारा हिल्स शाखा का है। सीबीआई कोर्ट ने उक्त लोगों को सजा सुनाई है।

सीबीआई अदालत ने चारों आरोपियों पर 53.82 करोड़ रुपए के लोन में धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। आरोपियों में पीएनबी के तत्कालीन एजीएम आरपी गर्ग, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन एमडी जितेंद्र कुमार अग्रवाल, सुधीर भूरारिया और मनीष भूरारिया शामिल हैं। उन्हें 75,000 रुपए के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई के बयान के मुताबिक, अदालत ने शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड कंपनी पर भी 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

19 फरवरी, 2016 को मामला दर्ज किया

बता दें कि सीबीआई ने 19 फरवरी, 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने और पीएनबी को 53.82 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।
आरोपी ने कथित तौर पर बैंक को झूठे बयान, दस्तावेज और जानकारी पेश की थी। उन्होंने शेयर आवेदन राशि, क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे स्टॉक स्टेटमेंट और गलत जानकारी के साथ आॅडिटेड बैलेंस शीट भी सौंपी थी। साथ ही आरोपियों ने चार एलसीएस खोले व एलसीएस में शर्तें एक समान नहीं थीं।

23 सितंबर को चार्जशीट दायर

23 सितंबर 2016 को हैदराबाद में सीबीआई अदालत के समक्ष पीएनबी, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक आर.पी. गर्ग, कंपनी के एमडी और अन्य सहित छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। हालांकि शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सीएमडी का निधन हो गया था और उनके खिलाफ मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था। लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें सजा सुना दी।

Connect With Us : Twitter, Facebook

Tags: