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Case of Adultery: अगर मामला व्याभिचार का है तो पति के निजता के अधिकार से बड़ा है सबूत तलब कराने का पत्नी का अधिकार

India News (इंडिया न्यूज),Case of Adultery, दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक फैसले ने कहा है कि अगर पत्नी, पति के व्याभिचार के कारण तलाक ले रही है तो पत्नी उस स्थान के सीसीटीवी फुटेज को साक्ष्य के तौर पर तलब करने की याचना कर सकती है। ऐसे सुबूतों को मंगाना पत्नि का हक है। अदालत ने कहा कि इसमें पति के निजता के ऊपर पत्नी के अधिकार हैं।

इस मामले में पति ने अपने कथित व्यभिचार के संबंध में पारिवारिक अदालत द्वारा पारित दो आदेशों को चुनौती दी थी। पत्नी ने व्यभिचार और क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए एक होटल में अपने पति की मौजूदगी के सबूत का हवाला देते हुए तलाक के लिए अर्जी दी थी, जहां वह कथित रूप से व्यभिचार में लिप्त था। फैमिली कोर्ट ने होटल से सीसीटीवी फुटेज के संरक्षण और होटल के कमरे के रिकॉर्ड को तलब करने के लिए उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया था।

व्यभिचार और क्रूरता के आरोपों के खिलाफ तर्क दिया

इन आदेशों को चुनौती देने के लिए पति ने हाईकोर्ट का रुख किया। उनके वकील ने व्यभिचार और क्रूरता के आरोपों के खिलाफ तर्क दिया, यह दावा करते हुए कि उनका मुवक्किल केवल एक दोस्त से मिलने आया था जो अपनी बेटी के साथ होटल में रह रहा था। इसके अलावा, उन्होंने विरोध किया किपत्नी द्वारा मांगी गई निजी जानकारी का प्रकटीकरण उनके निजता के अधिकार और इसमें शामिल अन्य व्यक्तियों का उल्लंघन करेगा।

हालांकि, अदालत ने कहा कि कानूनी रूप से विवाहित पति से संबंधित रिकॉर्ड के लिए एक पत्नी की याचिका, जिस पर वह व्यभिचार में लिप्त होने का आरोप लगा रही थी, को एक जीवित वैवाहिक संबंध में पति के निजता के अधिकार पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अदालत ने यह भी कहा कि दूसरी महिला, जिसके साथ पति कथित रूप से व्यभिचार में रह रहा था, और उसके नाबालिग बच्चे के निजता के अधिकार के उल्लंघन का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि पारिवारिक अदालत ने केवल पति से संबंधित रिकॉर्ड मांगे थे।

न्यायमूर्ति पल्ली ने माना है कि पारिवारिक न्यायालय के समक्ष साक्ष्य मांगने के पत्नी के अधिकार को पति के निजता के अधिकार पर वरीयता दी जानी चाहिए। अदालत ने पाया कि पत्नी केवल अपने कानूनी रूप से विवाहित पति के बारे में जानकारी मांग रही थी, जिस पर उसने एक होटल के कमरे में दूसरी महिला के साथ व्यभिचार का आरोप लगाया था।

अदालत ने स्वीकार किया कि एक पति के पास निजता का अधिकार हो सकता है, पत्नी की उचित आशंका है कि उसका पति व्यभिचार में लिप्त था, अदालत को कदम उठाने की आवश्यकता थी।

अदालत ने कहा कि निजता पूर्ण अधिकार नहीं है और इसे पति और पत्नी के परस्पर विरोधी अधिकारों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। इस मामले में, चूंकि पत्नी की प्रार्थना हिंदू विवाह अधिनियम और पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत दिए गए विशिष्ट अधिकारों पर आधारित थी, इसलिए अदालत ने विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया और कहा कि पत्नी का अधिकार प्रबल होना चाहिए।

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