Imran Khan released : पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया

  • मेरे ऊपर 145 से ज्यादा फर्जी केस डाले, पिटाई की : इमरान

India News (इंडिया न्यूज़) Imran Khan released, इस्लामाबाद: पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तारी के दो दिन बाद ही रिहा कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इमरान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए कल नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) से कहा कि पूर्व पीएम को रिहा करें।

आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते : चीफ जस्टिस

चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट या किसी भी अदालत से किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आप अदालत की तौहीन नहीं कर सकते। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि चीफ जस्टिस ने इमरान से हालचाल पूछा जिसके जवाब में इमरान ने कहा, मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि मेरा अपहरण किया था।

हिंसा जो हुई आपको उसकी निंदा करनी होगी : कोर्ट

पूर्व पीएम ने कहा, हिरासत में मेरे से मारपीट की गई। चीफ जस्टिस ने कहा, हम आपको रिहा करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन आपकी गिरफ्तारी के बाद देश में जो हिंसा हुई, आपको उसकी निंदा करनी होगी। रिहाई के बाद इमरान ने कहा, मेरी गिरफ्तारी ऐसे की गई, जैसे मैं कोई आतंकवादी हूं। मेरे से अपराधी जैसा सलूक किया गया। मेरी डंडों से पिटाई गई। इमरान ने कहा, 145 से ज्यादा फर्जी केस डाल दिए गए। मेरी गिरफ्तारी के बाद देश में क्या हुआ, मुझे नहीं पता। मैं नहीं चाहता कि देश में हालात खराब हों।

हाईकोर्ट के बायोमैट्रिक रूम से मंगलवार को अरेस्ट किए गए

इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बायोमैट्रिक रूम से एनएबी के वारंट पर पैरामिलिट्री फोर्स ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को क़ानूनी तौर पर सही ठहराते हुए NAB को 8 दिन के फिजिकल रिमांड पर सौंप दिया था। अल कादिर ट्रस्ट स्कैम में उनकी गिरफ्तारी की गई थी। सरकार का आरोप है कि यह 60 अरब पाकिस्तानी रुपए का घोटाला है। इसमें से 40 अरब तो ब्रिटेन सरकार ने पाकिस्तान को दिए थे। इमरान तब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट से भी इस मामले को छिपा लिया था।

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