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Income TaX Return : आईटीआर 31 जुलाई तक कर सकेंगे फाइल

इंडिया न्यूज, Dehi News (Income TaX Return): वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) 31 जुलाई तक भर सकते हैं। मालूम रहे कि अगर अभी तक आपने आईटीआर नहीं भरी तो जल्द तय तिथि तक भर लें।

इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय सभी जरूरी सावधानियां बरतें क्योंकि थोड़ी सी सावधानी चूक जाने पर आपको परेशानी हो सकती है। आयकर विभाग ने कई कळफ फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे रिजेक्ट कर देगा।

ITR

इनकम की सही जानकारी दें

आईटीआर भरते समय आप हमेशा अपनी आय की सही जानकारी दें। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के स्रोत नहीं बताते तो आपको आयकर विभाग का नोटिस भी मिल सकता है। इतना ही नहीं घर के रेंट या अन्य से होने वाली आय की भी जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में ही आती हैं।

बैंक खातों की डिटेल न भरना गलत

अधिकतर देखने में आया है कि बहुत से लोग अपने सारे बैंक के खातों की जानकारी नहीं देते, ऐसा करना गलत है, क्योंकि विभाग ने टैक्सपेयर्स को साफ कहा हुआ है कि सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है। वहीं अगर आपका किसी दूसरे देश में बैंक अकाउंट है तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होगी।

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Amit Sood

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