देश

Delhi High Court: पूरक चार्ज शीट का बहाना लेकर जांच एजेंसियां किसी अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत के अधिकार से वंचित नहीं रख सकतीं: दिल्ली हाईकोर्ट

India News (इंडिया न्यूज),Delhi High Court,दिल्लीदिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कोई भी जांच एजेंसी कि किसी अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट जमानत के अधिकार से आंशिक चार्जशीट के नाम पर वंचित नहीं कर सकती। “टुकड़ा-टुकड़ा” चार्जशीट दायर करना संविधान के अनुच्छेद 21 के खिलाफ है।

कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए एक आरोपी अविनाश जैन को डिफ़ॉल्ट जमानत देते समय अदालत ने यह टिप्पणी दी। अदालत ने पाया कि सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के तहत अपराधों की जांच पूरी नहीं की थी लेकिन आंशिक चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अमित शर्मा ने एक आदेश में कहा कि जिन अपराधों के संबंध में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, उसकी जांच चार्जशीट दाखिल करने के समय पूरी होनी चाहिए और एक पूरक चार्जशीट की अनुमति तभी दी जा सकती है जब कुछ पहलुओं पर जांच, जो अन्यथा मुख्य चार्जशीट में पूरी हो चुकी है, और उस पर गौर किया जाना बाकी हो।

अभियुक्त अविनाश जैन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि पूरक चार्जशीट के नाम पर जमानत का विरोध किया गया था। अदालत ने कहा कि ऐसा करना आर्टिकल 21 उल्लंघन है। अतः अदालत ने आरोपी को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके की शर्त के साथ जमानत के आदेश जारी कर दिए।

जमानत की मांग करने वाले अविनाश जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने तर्क दिया कि सीबीआई ने इस मामले में केवल आवेदक के कानून के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत पाने के अधिकार को खत्म करने के लिए एक अधूरी चार्जशीट दायर की।

अभियोजन पक्ष ने जमानत अर्जी का विरोध किया और तर्क दिया कि जब दायर की गई चार्जशीट ट्रायल कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त है तो चार्जशीट को अधूरा नहीं कहा जा सकता है।

यह भी पढ़ें : Division Bench of Calcutta: कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने बचा लीं 32 हजार टीचर्स की नौकरियां

यह भी पढ़ें : Rajiv Gandhi: विश्व में सबसे सुंदर राष्ट्र अध्यक्ष राजीव गांधी, डिजिटल क्रांति के साथ दे गए 18 वर्ष वालों को मताधिकार और पंचायती राज की सौगात

यह भी पढ़ें : Supreme Court Strict Instructions: केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट का सख्त निर्दश, जिला जजों के बकाया वेतन-भत्ते का भुगतान तुरंत करें

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Karnal News : समाजसेवी बलजीत साल्यान का अमेरिका में सम्मान, मैरीलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की उपाधि ने नवाज़ा

उनके सामाजिक कार्यों तथा बिजनेस प्रबंधन के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए अलंकृत किया…

6 hours ago

Rohtak PGI : एचएमपीवी वायरस से निपटने के लिए रोहतक पीजीआई ने कसी कमर, जानें किस तरह की तैयारियों में जुटा पीजीआई प्रबंधन

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rohtak PGI : पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय…

7 hours ago

Cabinet Minister Manohar Lal : करनाल-यमुनानगर ट्रैक को जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी, कंपनी ने बनाया किफायती एस्टीमेट

किसानों की हर मांग मानना संभव नहीं : खट्टर करनाल-इशिका ठाकुर, India News Haryana (इंडिया…

7 hours ago