India News (इंडिया न्यूज),Ishrat Jahan encounter, दिल्ली : इशरत जहां मुठभेड़ की जांच से जुड़े आईपीएस सतीश चंद्र वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा को सेवा से बर्खास्तगी के केंद्र सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट सतीश चंद्र की उस याचीका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी थी।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने कहा, ‘‘हमें रिट याचिका में कोई दम नहीं दिखता। याचिका खारिज की जाती है।”
दरसअल वर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 अगस्त, 2022 को पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्तगी की गई थी ,जबकि उन्हें 30 सितंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा था अदालत ने हाईकोर्ट से दो महीने के भीतर मामले पर फैसला करने को कहा था। वर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी बर्खास्तगी पर रोक नहीं लगाई थी
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