ITR Late Filing Penalty
इंडिया न्यूज, New Delhi : वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख कल यानि 31 जुलाई है। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5000 रुपए अतिरिक्त अदा करने पड़ेंगे। ऐसे में अब आपके पास मात्र एक दिन ही शेष बचा है।
नहीं बढ़ेगी आखिरी तारीख
बता दें कि सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज की ओर से हाल ही में स्पष्ट कर दिया गया था कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा। ऐसे में जल्द से जल्द आपको आईटीआर दाखिल कर देनी चाहिए नहीं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
31 जुलाई के बाद 5,000 रुपए तक लेट फीस देनी होगी
31 जुलाई के बाद फाइल करने वाले उन टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी जिनकी आय 5 लाख से अधिक है। वहीं अगर टैक्सपेयर की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे कम लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए अदा करने होंगे।
जानिये अभी तक इतने करोड़ टैक्सपेयर्स ने भरी ITR
आपको जानकादी दे दें कि इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर चुके हैं। वहीं केवल 28 जुलाई यानि एक दिन में 36 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है।
ITR Late Filing Penalty
जानिए ऐसे फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आफिशियल साइट https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर जाएं।
- अपनी यूजर आईउी भरें और फिर कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें। उसे बाद अपना पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फोरगोट पासवर्ड के जरिए नया पासवर्ड भी बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद के एक पेज आपके सामने खुलेगा जहां पर आप ई-फाइल पर पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return आप्शन पर क्लिक करें।
- अपनी यूजर आईउी भरें और फिर कॉन्टिन्यू पर क्लिक करें। उसे बाद अपना पासवर्ड डालकर उसे लॉगिन करें। अगर पासवर्ड याद नहीं है तो फोरगोट पासवर्ड के जरिए नया पासवर्ड भी बना सकते हैं।
- लॉगिन करने के बाद के एक पेज आपके सामने खुलेगा जहां पर आप ई-फाइल पर पर क्लिक करें। उसके बाद File Income Tax Return आॅप्शन पर क्लिक करें।
- असेसमेंट ईयर 2021-22 को सिलेक्ट करें और फिर कॉन्टीन्यू करें।
- आपको Online और Offline के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप Online को सिलेक्ट करें और ‘पर्सनल’ ऑप्शन को चुनें।
- अब ITR-1 या ITR-4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनें और कॉन्टीन्यू करें।
- अगर आप सैलरीड हैं तो फिर ITR-1 को सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके सिस्टम पर फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फिर ‘Filling Type’ में जाकर 139 (1)- ओरिजिनल रिटर्न सिलेक्ट करें।
- इसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें सभी मांगी जानकारियां भरें और साथ-साथ सेव करते रहें। इसमें बैंक खाते की डिटेल सही से भरें।
- अगर आप ऊपर OFFLINE मोड सिलेक्ट करते हैं तो फिर डाउनलोड फॉर्म में सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Attach File का ऑप्शन नजर आएगा, जहां अपने फॉर्म को अटैच करें।
- फाइल को अटैच करने के बाद, साइट फाइल को वैलिडेट यानी सत्यापित कर देगी और वैलिडेशन के बाद “Proceed To Verification” पर क्लिक करें।
- इस तरह से कुछ ही मिनटों के भीतर आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा और अब आप अपने रिटर्न को वैरिफाई करने के लिए E-Verification कर सकते हैं।
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