इंडिया न्यूज, New Delhi : वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख कल यानि 31 जुलाई है। इसके बाद अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5000 रुपए अतिरिक्त अदा करने पड़ेंगे। ऐसे में अब आपके पास मात्र एक दिन ही शेष बचा है।
बता दें कि सरकार की ओर से रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज की ओर से हाल ही में स्पष्ट कर दिया गया था कि केंद्र सरकार 31 जुलाई की समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा। ऐसे में जल्द से जल्द आपको आईटीआर दाखिल कर देनी चाहिए नहीं तो आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
31 जुलाई के बाद फाइल करने वाले उन टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी जिनकी आय 5 लाख से अधिक है। वहीं अगर टैक्सपेयर की वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे कम लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए अदा करने होंगे।
आपको जानकादी दे दें कि इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 28 जुलाई, 2022 तक 4.09 करोड़ टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल कर चुके हैं। वहीं केवल 28 जुलाई यानि एक दिन में 36 लाख टैक्सपेयर्स ने रिटर्न दाखिल किया है।
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