इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
ITR New Rule इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए नया अपडेट आया है। टैक्सपेयर्स एक आकलन वर्ष में सिर्फ एक बार ही अपना आयकर रिटर्न (ITR) अपडेट कर सकेंगे। यह जानकारी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के चेयरमैन जेबी महापात्र ने भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों को रिटर्न दाखिल करने का मौका देना है जो किसी कारणवश ऐसा नहीं कर पाए। Income Tax Return New Rule
बजट 2022-23 में ऐसे टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने के दो साल के अंदर उसे अपडेट करने की अनुमति दी गई है जिनसे रिटर्न में कुछ गलती हो गई है या कोई जानकारी देनी रह गई है। अगर अपडेटेड आईटीआर 12 माह के भीतर दाखिल किया जाता है तो बकाया कर और ब्याज पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा। अगर इसे 12 माह बाद दाखिल किया जाता है तो भुगतान बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगा लेकिन इसे संबंधित आकलन वर्ष के 24 माह के भीतर ही दाखिल करना होगा।
Read Also: UP Assembly Election Today दूल्हा बोला-पहले मतदान, बाकी कार्य बाद में
सीबीडीटी चेयरमैन ने कहा कि यह सुविधा सभी करदाताओं को नहीं मिलेगी। किसी आकलन वर्ष के लिए यदि नोटिस जारी कर प्रॉसीक्यूशन की कार्रवाई शुरू की गई है तो करदाता को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही, अगर कोई करदाता अपडेटेड रिटर्न दाखिल करता है और अतिरिक्त करों का भुगतान नहीं करता है तो ऐसे में रिटर्न अमान्य हो जाएगा।
Also Road: Road Accident In Panipat कार नहर में गिरी, 3 कर्मचारियों की मौत
प्रवीण वालिया, करनाल, India News Haryana (इंडिया न्यूज), Karnal News : जिला में प्यार का…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Khanauri Border : आज 26वें दिन भी किसान नेता जगजीत…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rohtak News : लड़की की फोटो वायरल कर शादी का दबाव…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), British Era Road Roller : करीब 300 वर्ष पुराना भाप…
40 वाहन चालकों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई सड़क…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Breach In Vice President's Security In Haryana : आज हरियाणा के…