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Kanjhawala Hit and Drag Case: कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले के आरोपी को रोहिणी कोर्ट ने जमानत पर कर दिया रिहा

India News (इंडिया न्यूज),Kanjhawala Hit and Drag Case,दिल्ली दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कंझावला हिट एंड ड्रैग मामले में आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरोपी को पुलिस के सामने झूठे तरीके से पेश किया गया था दरअसल वो उस वक्त वाहन नहीं चला रहा था जिस समय की यह दुर्घटना की है।यह मामला 31 दिसंबर 2022 व 1 जनवरी 2023 की रात एक युवती को कार के नीचे 13 किलोमीटर तक घसीटने से जुड़ा है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) नीरज गौड़ ने वकील द्वारा दिए गए तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद आरोपी दीपक खन्ना को जमानत दे दी।

जमानत देते समय अदालत ने कहा, “आवेदक-अभियुक्त के खिलाफ आरोपों से यह पता चलता है कि वह धारा 302 आईपीसी के तहत गंभीर अपराध के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में शामिल नहीं था।” अदालत ने कहा, “उसके खिलाफ चार्जशीट केवल आईपीसी की धारा 201/212/182 के तहत इन अपराधों को करने की साजिश है। आईपीसी की धारा 201/212/182 के तहत अपराध जमानती अपराध हैं।”

एएसजे नीरज गौर ने कहा, “जमानती अपराधों के मामले में, जमानत अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए, न कि रियायत के मामले में।” इसलिए, आवेदन की अनुमति दी जाती है और आरोपी को 25,000 रुपये की राशि में एक जमानत के साथ इतनी ही राशि में जमानत देने पर जमानत दी जाती है।

अधिकार के मामले में जमानत का हकदार

आरोपी दीपक खन्ना की ओर से अधिवक्ता जेपी सिंह पेश हुए। उन्होंने कहा कि आरोपी 1 जनवरी, 2023 से हिरासत में है। सह-आरोपी अंकुश खन्ना और आशुतोष भारद्वाज को अदालत ने पहले ही जमानत दे दी है। दीपक पर लगे आरोप वही हैं जो उपरोक्त दोनों आरोपियों के हैं। अधिवक्ता सिंह ने तर्क दिया कि आवेदक दीपक को किसी भी गैर-जमानती अपराध के लिए चार्जशीट नहीं किया गया है और वह अधिकार के मामले में जमानत का हकदार है।

दूसरी ओर, अतिरिक्त लोक अभियोजक (एपीपी) ने इस आधार पर जमानत याचिका का विरोध किया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। एपीपी ने तर्क दिया कि आरोपी गंभीर अपराधों के संबंध में अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ साजिश में था इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है।

अदालत ने चार्जशीट पर भी ध्यान दिया जिसमें कहा गया था कि आवेदक आरोपी दीपक खन्ना शुरू में आगे आए और खुद को पुलिस के सामने झूठा पेश किया कि यह वही है जिसने आपत्तिजनक कार चला रहा था।

अदालत ने कहा कि आरोपी अमित खन्ना को आरोपी अंकुश (जो आरोपी अमित खन्ना का भाई है) के साथ बचाने के लिए सह-आरोपी आशुतोष भारद्वाज (अपमानजनक कार के मालिक) के बीच एक आपराधिक साजिश रची गई थी।

पुलिस ने कहा कि आरोपी दीपक खन्ना को जांच को गुमराह करने के लिए पुलिस के सामने झूठी गवाही देने के लिए कुछ मौद्रिक लाभ देने का वादा किया गया था। आरोपी अमित खन्ना, कृष्ण, मिथुन और मनोज मित्तल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/201/212/34/120बी/182 के तहत चार्जशीट किया गया है।

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