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Karnataka Assembly Elections: कर्नाटक विधानसभा चुनाव: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में पीएम मोदी के रोड शो पर रोक लगाने से किया इनकार

• LAST UPDATED : May 6, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Karnataka Assembly Elections,कर्नाटक:  कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा चुनाव से पहले शनिवार से बेंगलुरु में आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो रोड शो पर रोक लगाने के आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, आयोजकों को जवाबदेह ठहराया जाएगा, चाहे वे किसी भी राजनीतिक दल के हों। न्यायालय अधिवक्ता विश्वनाथ सबरद के माध्यम से अधिवक्ता अमृतेश एनपी द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों द्वारा चलाए जा रहे प्रारंभिक अभियानों के हानिकारक प्रभाव पर जोर दिया गया था। याचिका में पीएम मोदी के इस सप्ताह के अंत में बेंगलुरु में होने वाले दो रोड शो पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत को सूचित किया कि बेंगलुरु में रोड शो करने वाली राजनीतिक हस्तियां अपने अभियान के घंटे को 1 या 2 घंटे से बढ़ाकर 4 या 5 घंटे कर रही हैं, जिससे जनता को अतिरिक्त परेशानी हो रही है।

13 मई को मतगणना

इसके अलावा, याचिका में विशेष रूप से कहा गया है कि पीएम मोदी के रोड शो में बेंगलुरु में मुख्य वाणिज्यिक राजमार्गों पर 10 लाख पार्टी समर्थकों की बड़ी भीड़ आने की उम्मीद थी। याचिकाकर्ता ने चिंता व्यक्त की कि इससे शहर में व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के लिए बड़ी गड़बड़ी पैदा होगी, जिसकी भरपाई कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सभी राजनीतिक दल 9 मई को इसी तरह के सड़क कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे, और 13 मई को मतगणना के बाद भी अगर वे जीत जाते हैं। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि बेंगलुरु पुलिस ने रोड शो के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए कोई निवारक प्रयास नहीं किया। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में परमिट अनुमोदन और किसी भी संबंधित यातायात नियमों से संबंधित पुलिस रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई थी। न्याय और इक्विटी के हित में, इसने पुलिस को बेंगलुरु और कर्नाटक में रोड शो के लिए अनुमति जारी करने से रोकने के निर्देश का भी अनुरोध किया।

अदालत ने बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त प्रताप रेड्डी, से पूछा कि राज्य ने रोड शो में बढ़ी भीड़ को कैसे संभालने की योजना बनाई। आयुक्त ने कहा सुरक्षा विवरण जैसे आगंतुक स्क्रीनिंग, भगदड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन आदि का बंदोबस्त किया गया है। आयुक्त ने यह भी कहा कि सार्वजनिक घोषणाएं करने के लिए सोशल मीडिया और रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस के फंसे होने की कोई सूचना मिलने पर कंट्रोल रूम से संपर्क किया जाएगा, ताकि रास्ते साफ किए जा सकें। उन्होंने कहा, “पुलिस हर संभव एहतियात बरतती है। हमारे पास किसी भी अप्रिय स्थिति के मामले में आपातकालीन टीमें भी हैं, लेकिन अब तक हम बचने में सफल रहे हैं।” कमिश्नर से जब पूछा गया कि क्या बेंगलुरु पुलिस के पास रोड शो को सुरक्षित तरीके से अंजाम देने के लिए पर्याप्त कर्मी हैं, तो उन्होंने हां में जवाब दिया।

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