इंडिया न्यूज़,(Karnataka fast track court sentences rape accused to 20 years rigorous imprisonment): कर्नाटक के उडुपी जिले की एक फास्ट ट्रैक पोक्सो अदालत ने ब्यंदूर की एक लड़की से दोस्ती करने के बाद उससे कई बार बलात्कार करने के आरोप में एक युवक को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उडुपी जिला अतिरिक्त और सत्र अदालत ने 23 वर्षीय साहिल को करीब दो साल पहले लड़की से बलात्कार करने के आरोप में सजा सुनाई।
पुलिस के मुताबिक, साहिल शिवमोग्गा जिले के सागर कस्बे में एक होटल के पास एक दुकान में काम करता था उडुपी के बेंदूर की रहने वाली पीड़िता सागर में रह रही थी क्योंकि उसके पिता का वहां होटल है। युवक उसके साथ संबंध बनाने लगा।
जुलाई 2021 में, साहिल ने लड़की के जन्मदिन समारोह के लिए बिंदूर की यात्रा की। बर्थडे पार्टी के बाद वह पीड़िता को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। चार्जशीट में कहा गया है कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया और पहली घटना के बाद बार-बार इस कृत्य को अंजाम दिया।
जब पीड़िता की मां को इस संबंध के बारे में पता चला तो उसने बिंदूर थाने में शिकायत दर्ज करायी तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संतोष कयाकिनी ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था।
मामले में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर विचार करने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश श्रीनिवास सुवर्णा ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 22,500 रुपये का जुर्माना लगाया।
कोर्ट ने सरकार को पीड़िता को 1.5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वाई टी राघवेंद्र पेश हुए।