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Karnataka High Court Verdict In Hijab Row Case हिजाब धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं

Karnataka High Court Verdict In Hijab Row Case

इंडिया न्यूज, बेंगलुरू।
Karnataka High Court Verdict In Hijab Row Case कई दिनों के चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि हिजाब धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से छात्र किसी भी तरह से मनाही नहीं कर सकते हैं। मालूम हो कि इस हिजाब विवाद मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका डाली थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लड़कियों का कहना कि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। Karnataka Hijab Controversy

25 फरवरी को फैसला रख लिया था सुरक्षित

इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने (15 मार्च) सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें..

  1. स्कूल या कॉलेज को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है।
  2. स्टूडेंट स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते।
  3. हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद से जुड़ी सभी 8 याचिकाएं खारिज कीं।

सुरक्षा के मद्देनजर चीफ जस्टिस के घर सुरक्षा बढ़ाई

फैसले के कारण राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। इधर, पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे।

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Amit Sood

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