इंडिया न्यूज, बेंगलुरू।
Karnataka High Court Verdict In Hijab Row Case कई दिनों के चल रहे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया और साफ कहा कि हिजाब धर्म का कोई अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने से छात्र किसी भी तरह से मनाही नहीं कर सकते हैं। मालूम हो कि इस हिजाब विवाद मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस. दीक्षित और जस्टिस जेएम खाजी की बेंच का गठन किया गया था। लड़कियों ने याचिका डाली थी कि क्लास के दौरान भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, लड़कियों का कहना कि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। Karnataka Hijab Controversy
इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी। साथ ही कोर्ट ने अपना फैसला भी सुरक्षित रख लिया था। फैसले को देखते हुए एहतियातन दक्षिण कन्नड़ के जिला कलेक्टर ने (15 मार्च) सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का आदेश दिया था।
फैसले के कारण राजधानी बेंगलुरु समेत कर्नाटक के पांच जिलों में धारा 144 लागू करके सभी प्रकार के जुलूस और लोगों के जमावड़े पर रोक लगा दी गई है। इधर, पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लगाकर स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए थे।
Also Read: Stock Market Update 15 March 2022 जानिये शेयर मार्कीट कितने पर कर रहा कारोबार
हरियाणा में दिन दहाड़े हो रहे अपराध के चलते अब एक और मामला सामने आया…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kidnapping Crime: सीवन थाना क्षेत्र में बुधवार शाम एक चौंकाने…
हरियाणा में एक मुद्दा खत्म होता है तो दूसरा मुद्दा उठ जाता है। अब हाल…
विश्वभर में कई बड़े देशों के मुताबिक एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। दरअसल,…
विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठाया डीएपी की कमी का मुद्दा…
गवाही के दौरान शिकायतकर्ता अपने पूर्व बयान से मुकर गया था, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने…