होम / kite Flying License पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी

kite Flying License पतंग उड़ाने के लिए लाइसेंस जरूरी

• LAST UPDATED : January 14, 2022

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
kite Flying License पतंग उड़ाना अक्सर किसे अच्छा नहीं लगता लेकिन इसको उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अति आवश्यक है। जी हां, आपको, आपके दोस्तों और परिवारजनों को पतंग उड़ाना मुसीबतों में भी डाल सकता है, यह शौंक आपको महंगा पड़ सकता है। बिना कायदे यानि बिना लाइसेंस आप पतंग नहीं उड़ा सकते। विशेष दिन यानि मकर संक्रांति के अवसर पर भी इसकी छूट नहीं है। क्योंकि, देश में पतंग उड़ाना गैर-कानूनी है। ऐसा करने पर दो साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। फिलहाल इस कानून पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं।

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के कारण पतंग उड़ाना अवैध aircraft act 1934

यह सत्य है कि भारत में पतंगबाजी करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के कारण ही ऐसा है। इस कानून में देश में पतंग और गुब्बारे आदि उड़ाने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया हुआ है। 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना अवैध है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत अपराधियों को दो वर्ष की कैद, 10 लाख का जुर्माना या जेल और जुर्माना का प्रावधाप है। वहीं पतंगबाजी के शौकीनों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही आप पतंग उड़ाने के पात्र होंगे।

ये भी जानें क्या है 1934 का भारतीय विमान अधिनियम kite festival 2022

बता दें कि 1934 के भारतीय विमान अधिनियम यानी इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 11 में कहा गया है कि जो कोई भी पतंग उड़ाता है जिससे किसी व्यक्ति या जमीन या पानी या हवा में किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह का खतरा हो, उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है। इसमें लाखों का जुर्माना तय किया गया है।

क्या पतंग एक विमान? kite festival

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार एक विमान कोई भी मशीन या ऐसा उपकरण वायुमंडलीय दबाव द्वारा समर्थित होता है। इसमें फिक्स्ड और फ्री गुब्बारे, पतंग, ग्लाइडर, एयरशिप और फ्लाइंग मशीन के अलावा ड्रोन और लालटेन भी शामिल हैं।

ऐसे प्राप्त किया जा सकता है लाइसेंस kite festival

भारतीय कानून के अनुसार पतंग के लिए एक लाइसेंस होना जरूरी है। कुछ राज्यों व शहरों में इस पुलिस थाने से प्राप्त किया जा सकता है तो कुछ स्थानों पर भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त हो सकता है। अगर देश में कहीं पर भी कोई पतंग महोत्सव, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल बैलून फेस्टिवल या ग्लाइडर उड़ाने का बड़ा आयोजन होता है तो बाकायादा इसके लिएस्थानीय पुलिस थाने, प्रशासन और भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से भी अनुमति लेना अनिवार्य है।

Also Read: Covid Cases Report Today कोरोना के 2,64,202 केस से मचा हड़कंप

Connect With Us: Twitter Facebook