इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
kite Flying License पतंग उड़ाना अक्सर किसे अच्छा नहीं लगता लेकिन इसको उड़ाने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अति आवश्यक है। जी हां, आपको, आपके दोस्तों और परिवारजनों को पतंग उड़ाना मुसीबतों में भी डाल सकता है, यह शौंक आपको महंगा पड़ सकता है। बिना कायदे यानि बिना लाइसेंस आप पतंग नहीं उड़ा सकते। विशेष दिन यानि मकर संक्रांति के अवसर पर भी इसकी छूट नहीं है। क्योंकि, देश में पतंग उड़ाना गैर-कानूनी है। ऐसा करने पर दो साल की सजा और 10 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान है। फिलहाल इस कानून पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं।
यह सत्य है कि भारत में पतंगबाजी करना पूरी तरह से गैर-कानूनी है। देश में लागू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के कारण ही ऐसा है। इस कानून में देश में पतंग और गुब्बारे आदि उड़ाने पर पूर्णत प्रतिबंध लगाया हुआ है। 1934 के भारतीय विमान अधिनियम के अनुसार भारत में पतंग उड़ाना अवैध है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया था जिसके अंतर्गत अपराधियों को दो वर्ष की कैद, 10 लाख का जुर्माना या जेल और जुर्माना का प्रावधाप है। वहीं पतंगबाजी के शौकीनों के लिए लाइसेंस लेना आवश्यक है। लाइसेंस प्राप्त होने के बाद ही आप पतंग उड़ाने के पात्र होंगे।
बता दें कि 1934 के भारतीय विमान अधिनियम यानी इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 11 में कहा गया है कि जो कोई भी पतंग उड़ाता है जिससे किसी व्यक्ति या जमीन या पानी या हवा में किसी भी संपत्ति को किसी भी तरह का खतरा हो, उसे एक वर्ष की अवधि के लिए कारावास की सजा दी जा सकती है। इसमें लाखों का जुर्माना तय किया गया है।
इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के अनुसार एक विमान कोई भी मशीन या ऐसा उपकरण वायुमंडलीय दबाव द्वारा समर्थित होता है। इसमें फिक्स्ड और फ्री गुब्बारे, पतंग, ग्लाइडर, एयरशिप और फ्लाइंग मशीन के अलावा ड्रोन और लालटेन भी शामिल हैं।
भारतीय कानून के अनुसार पतंग के लिए एक लाइसेंस होना जरूरी है। कुछ राज्यों व शहरों में इस पुलिस थाने से प्राप्त किया जा सकता है तो कुछ स्थानों पर भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से प्राप्त हो सकता है। अगर देश में कहीं पर भी कोई पतंग महोत्सव, हॉट एयर बैलून फेस्टिवल बैलून फेस्टिवल या ग्लाइडर उड़ाने का बड़ा आयोजन होता है तो बाकायादा इसके लिएस्थानीय पुलिस थाने, प्रशासन और भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण से भी अनुमति लेना अनिवार्य है।
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