India News (इंडिया न्यूज), Krishna Janmabhoomi Case, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर फैसला सुनाते हुए मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। लेकिन अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। मालूम रहे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर (कोर्ट कमिश्नर) नियुक्त करने का आदेश दिया था।
मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तसनीम अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाईकोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने तर्क को सही ठहराया।
हिंदू पक्ष का हमेशा यह दावा रहा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में प्रभू श्रीकृष्ण जन्मे थे। उस जगह पर मंदिर बना था। लेकिन मुगल काल में औरंगजेब राज में मंदिर के एक हिस्से तोड़ा दिया गया और उसके स्थान पर मस्जिद बनाई गई, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जबकि मुसलमान पक्ष इन आरोपों को सिरे से नकारता है।
मालूम यह भी हुआ है कि वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके तहत जमीन के एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे पर मस्जिद है। लेकिन हिंदू पक्ष उस समझौते को अवैध बता रहा है और पूरी 13.37 एकड़ जमीन पर दावा कर रहा है।
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