इंडिया न्यूज, नई दिल्ली।
Lakhimpur Kheri Case Supreme Court Hearing सुप्रीम कोर्ट में आज लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) हिंसा मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने शीर्ष अदालत के सामने अपना पक्ष रखा जिसमें एसआईटी ने कहा कि हमने लखीमपुर हत्याकांड के मुख्यारोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद करने के लिए यूपी की सरकार से दो बार कहा। लेकिन आशीष मिश्रा की जमानत रद नहीं हुई।
वहीं यूपी सरकार तरफ से अधिवक्ता महेश जेठमलानी पेश हुए। उन्होंने इस मामले में कहा कि वे मानते हैं कि यह जघन्य अपराध है, लेकिन आरोपी आशीष मिश्रा के भागने का खतरा नहीं है, निश्चित रहें। वहीं कि हमने इस मामले की जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट प्राप्त की है जिसे सरकार को भेजा है।
ज्ञात रहे कि लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हुई थी, इसी मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।
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