इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri violence case): उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले साल हुए हत्याकांड के मुख्यारोपी और भाजपा नेता आशीष मिश्रा को जमानत मिल गई है। यह जमानत आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से मिली है। जमानत पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आशीष मिश्रा को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी गई है। हालांकि अभी जेल से बाहर आने में आशीष मिश्रा को दो से तीन दिन का समय लग सकता है। बता दें कि आशीष पर लखीमपुर में 5 किसानों को अपनी कार से कुचलने का आरोप लगा हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आशीष मिश्रा जमानत के बाद दिल्ली एनसीआर व यूपी में नहीं रह पाएगा। जमानत के एक सप्ताह बाद उसे प्रदेश छोड़ना होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आशीष को अपनी लोकेशन की संबंधित न्यायालय को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा यह भी शर्त लगाई गई है कि अगर आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने मामले से जुड़े किसी गवाह को प्रभावित करने की कोशिश की तो उनकी जमानत रद कर दी जाएगी।
लखीमपुर जिले में तीन अक्टूबर को हिंसा हुई थी। आरोप है कि आशीष मिश्रा के इशारे पर प्रदर्शनकारी किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी और इसमें चार लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद किसान भड़क गए और उन्होंने काफिले में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी। इस हिंसक घटना में कुल आठ लोग मारे गए थे।
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