India News (इंडिया न्यूज),Mid-Day Meal Scheme, पटना : राजद सुप्रीमो लालू यादव की बड़ी बहू और बिहार के मंत्री तेजप्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ऐश्वर्या ने भरण पोषण से जुड़े मामले में मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचीका दाखिल की थी। न्यायाधीश पी.बी बजनथ्री और न्यायाधीश अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने ऐश्वर्या राय को उनके पति तेज प्रताप से भरण पोषण के तौर पर ली गई राशि को वापस करने का आदेश दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान पटना हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय को भरण-पोषण के लिए और ज्यादा पैसे देने का आदेश देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि उन्हें भरण पोषण की जो राशि दी जा रही है वह ज्यादा है इसलिए ऐश्वर्या अपने पति को वह राशि वापस कर दें।
इतना ही नही पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत को तीन महीने में सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया गया है।तेजप्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के लिए मुकदमा दायर किया था। जिसके बाद उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने भी घरेलू हिंसा का मुकदमा किया है।
वही 2019 में पटना फैमिली कोर्ट ने एक आदेश में कहा था कि ऐश्वर्या को प्रतिमाह 22 हजार रुपए गुजारा भत्ता के रूप में देने मे आदेश दिया था। इतना ही नही कोर्ट ने तेज प्रताप से 2 लाख रुपए अतिरिक्त राशि भी देने का निर्देश दिया था।
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