India News (इंडिया न्यूज), Land for Job Scam, नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में शुक्रवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती तथा हेमा यादव को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है।
विशेष न्यायमूर्ति विशाल गोगने ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के उस दावे के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी कि उनकी नियमित जमानत याचिका पर दलीलें दाखिल करने के लिए समय चाहिए। ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मामले में अदालत द्वारा जारी समन के अनुपालन में आरोपी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कार्यवाही के दौरान ईडी से पूछा कि उसे आरोपियों की हिरासत की आवश्यकता क्यों है, जबकि उसने अपनी जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था।
अदालत ने आज सभी की याचिका स्वीकार करते हुए मामले के एक अन्य आरोपी हृदयानंद चौधरी को भी अंतरिम जमानत दे दी। एक लाख के मुचलके पर उनकी जमानत अर्जी स्वीकर की गई। बता दें कि लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर लालू और उनके परिवार पर लगातार राजनीतिक हमले किए जाते रहे हैं।
राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव, तीनों एक ही गाड़ी से आज सुबह पंडारा रोड स्थित आवास से निकले थे। जस्टिस विशाल गोगने की कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की। सबसे पहले जज ने मामले में पेश हुए सभी आरोपियों की हाजिरी ली। अन्य आरोपी अमित कात्याल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश हुए।
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