India News (इंडिया न्यूज), Mukhtar Ansari, लखनऊ : वाराणसी के अवधेश राय हत्याकांड में सोमवार को मुख्तार अंसारी को MP/MLA कोर्ट ने दोपहर पहले दोषी करार दे दिया था फिर दोपहर बाद फैसला सुनाते हुए उम्रकैद की सजा दे दी। इतना ही नहीं कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि कोर्ट का यह फैसला 32 साल बाद आया है। अवधेश राय कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय के भाई थे। मुख्तार बांदा जेल में बंद है वहीं से उन्हें कोर्ट में वर्चुअली पेश किया गया।
मालूम रहे कि कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की 3 अगस्त, 1991 को उनके लहुराबीर आवास के द्वार पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अजय राय की शिकायत पर इस हत्याकांड में अंसारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
एक वकील ने वाराणसी में संवाददाताओं को बताया, “मुख्तार को 1991 के अवधेश राय हत्या मामले में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अवधेश राय के भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “यह हमारे कई वर्षों के इंतजार का अंत है, मैंने, मेरे माता-पिता, अवधेश की बेटी और पूरे परिवार ने सब्र रखा था। हम मुख्तार अंसारी के आगे नहीं झुके। सरकारें आईं, गईं और मुख्तार ने खुद को मजबूत किया, लेकिन हमने हार नहीं मानी। आज अदालत ने मुख्तार को मेरे भाई की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है।’’
वकीलों ने कहा कि 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय और उनके भाई अवधेश वाराणसी में अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे तभी अंसारी समेत कुछ कार सवार हमलावर वहां आए और उन्होंने अवधेश को गोली मार दी।
उन्होंने बताया कि जवाब में अजय राय ने भी अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चलाई, जिसके बाद हमलावर अपनी कार छोड़कर भाग गए। तुरंत अवधेश को कबीरचौरा स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मऊ सदर सीट से पांच बार विधायक रह चुके अंसारी ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उनकी सीट पर उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर जीत हासिल की थी।
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