India News (इंडिया न्यूज), Lok Sabha Elections 2024, नई दिल्ली : सरकार ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने के लिए शुक्रवार को चुनावी नियमों में कुछ संशोधन किया है। अभी तक 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा की अर्हता रखते थे।
जी हां, सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को ही डाक मतपत्र से मतदान करने की सुविधा देने का फैसला लिया है। इससे पहले 80 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग इस सुविधा के पात्र थे। यह संशोधन लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होने से कुछ दिन पहले किया गया है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार देश में 1.85 करोड़ मतदाताओं की उम्र 80 वर्ष से अधिक है जिनमें ‘शतायु’ (जो 100 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं) मतदाताओं की संख्या 2.38 लाख है। विधि मंत्रालय द्वारा जारी गजट अधिसूचना के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को डाक मतपत्र की सुविधा देने के लिए चुनाव संचालन नियम, 1961 में संशोधन किया गया है।
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