इंडिया न्यूज, New Delhi (Manish Sisodia) : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं जेल में मनीष सिसोदिया एक चश्मा, भगवतगीता, डायरी और कलम भी ले जा सकेंगे, जी हां, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सिसोदिया के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्हें जेल के अंदर चश्मा, भगवद्गीता, एक डायरी और एक कलम मुहैया कराने की मांग की गई थी।
विशेष न्यायाधीश ने सिसोदिया को निर्धारित दवाइयां लेने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि आरोपी को विपासना सेल/ मेडिटेशन सेल में रखने के अनुरोध पर विचार करें। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था जब सिसोदिया ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और उन्हें पहले दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा।
सिसोदिया और आप के अन्य सदस्यों के खिलाफ CBI का आरोप है कि उन्होंने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब के लाइसेंस दिए। यह आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में इस तरह से बदलाव किया गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत प्राप्त हुई।