India News (इंडिया न्यूज),Ajay Mishra Teni, लखनऊ : केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने सत्र अदालत द्वारा अजय मिश्रा टेनी को बरी किए जाने के फैसले को भी बरकरार रखा है।
दरसअल मामला लखीमपुर खीरी के छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्याकांड से जुड़ा है। इसी साल 21 फरवरी को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित रखा था। 8 जुलाई साल 2000 को दिनदहाड़े बीच सड़क पर सपा से जुड़े प्रभात गुप्ता को लखीमपुर के तिकुनिया थाना क्षेत्रांतर्गत स्थित बनवीरपुर गांव में घेरकर उनपर गोलियां चलाई गई थीं।
इस मामले में सुनवाई करते हुए लखीमपुर खीरी की अदालत ने 2004 में तकरीबन सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इन आरोपियों में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी, सुभाष मामा, शशि भूषण, राकेश डालू शामिल थे। लखीमपुर कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ तत्कालीन सरकार ने 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। आरोपी अजय मिश्र टेनी सहित अन्य तीन आरोपियों को बरी करने के खिलाफ ये अपील दाखिल की गई थी।
केस में एफआईआर दर्ज होने के बाद केस लखीमपुर पुलिस से लेकर सीबीसीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया था। मृतक के परिवार की तत्कालीन सीएम रामप्रकाश गुप्ता से गुहार के बाद केस फिर सीबीसीआईडी से लेकर जांच के लिए लखीमपुर पुलिस को सौंपा गया था।
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