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Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रांची की अदालत ने पूजा सिंघल के खिलाफ तय किये आरोप

इंडिया न्यूज़,(Money laundering case: Ranchi court frames charges against Pooja Singhal): झारखंड के रांची में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और अन्य के खिलाफ आज आरोप तय कर दिए है। पूजा सिंघल के खिलाफ ढटछअ की धारा 3 और 4 के तहत आरोप तय किए गए है। इससे पहले, विशेष पीएलएमए कोर्ट ने सिंघल की डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया था। पिछले साल मई में, प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के कथित गबन और अन्य आरोपों से जुड़ी मनी-लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया

इस मामले में उनकी दूसरी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि ईडी ने पहले ही 7 मई को चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने कुमार के परिसरों से 17.51 ??करोड़ रुपये और पल्स अस्पताल से 1.8 करोड़ रुपये बरामद किए थे। सिंघल को आरोप तय करने के लिए सीए सुमन कुमार के साथ उनके संबंध के विश्वसनीय सबूत मिलने के बाद ईडी को गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक थीं।

यह भी पढ़ें : Agneepath scheme: केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

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Kanchan Rajput

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