होम / Money laundering Case: मनी लांड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस

Money laundering Case: मनी लांड्रिंग मामला: दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को जारी किया नोटिस

• LAST UPDATED : May 18, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Money laundering Case,दिल्ली: मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचीका पर गुरुवार सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाख़िल कर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती दी है। दअरसल 4 अप्रैल को दिल्ली हाई कोर्ट ने सतेंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत द्वारा जैन की जमानत याचिका खारिज करने में कोई त्रुटि नजर नही आती है। यह कहते हुए अदालत ने जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी। जैन ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनोती दी थी, जिसमें अदालत ने उन्हें जमानत देने से इन्कार कर दिया था।

सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद

वही दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में दायर अपने जवाब में एजेंसी ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उनकी रिहाई से आगे की जांच बाधित होगी। वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

दरसअल सत्येंद्र जैन 12 जून 2022 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। सत्येंद्र जैन को एजेंसी ने पिछले साल 30 मई को गिरफ्तार किया था। सतेंद्र जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के जरिये धन शोधन करने का आरोप है।

यह भी पढ़ें : Gyanvapi Campus: वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचीका पर 19 मई को सुप्रीम सुनवाई

यह भी पढ़ें : Jaipur Blast: जयपुर ब्लॉस्टः दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, एटीएस अफसरों की इंक्वायरी पर लगाई रोक

यह भी पढ़ें : Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: