इंडिया न्यूज, Gujarat (Morbi Bridge Tragedy) : मोरबी शहर में मच्छू नदी पर बना पुल 30 अक्टूबर, 2022 को गिर गया था, जिसमें 135 लोग अकाल मौत के मुंह में जा समाए थे। ओरेवा समूह इस पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था। काफी समय तक मामला काफी सुर्खिंयों में रहा था। इस पर ओरेवा समूह ने गुजरात उच्च न्यायालय को बताया कि कंपनी ने मोरबी पुल त्रासदी (morbi bridge tragedy) के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजे के रूप में दिए जाने वाले 14.62 करोड़ रुपए की पूरी राशि राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के पास जमा करवा दी है। मालूम रहे कि कहा गया था कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंग वहीं घायलों को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा।
22 फरवरी के आदेश में अदालत ने गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को पीड़ितों के उचित सत्यापन के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और संबंधित सरकारी अधिकारियों के समन्वय से वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। राज्य सरकार ने मंगलवार को अदालत को यह भी बताया कि उसने अपने 11 अप्रैल के आदेश के अनुसार मोरबी नगर पालिका को अधिक्रमण कर दिया है।
एक बार फिर बता दें कि कोर्ट ने 22 फरवरी-2023 को कंपनी को 135 मृतकों में से प्रत्येक के परिवार को अंतरिम मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए और दुर्घटना में घायल हुए 56 लोगों में से प्रत्येक को 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया था। अदालत ने कंपनी को मृतक और घायलों के परिवारों को भुगतान करने के लिए शुरू में प्रस्तावित अंतरिम मुआवजे की राशि को दोगुना करने का निर्देश दिया था।
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